Up News:घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के दोषी को दो साल की कैद, रात में दीवार फांद कर किया था घिनौना काम – Two Years Imprisonment For Molesting Minor Girl By Entering Her House In Sonbhadra


सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
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तीन वर्ष पहले घर में घुसकर सो रही किशोरी से छेड़खानी के मामले में सोनभद्र जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से चार हजार रुपये पीड़ित पक्ष को मिलेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 9 सितंबर 2020 को थाने में तहरीर दी थी।
अवगत कराया था कि 7-8 सितंबर की रात उसकी बेटी (13) अपने भाई के साथ घर में सोई थी। तभी रात करीब 12:40 बजे डिंपल तिवारी उर्फ नित्यानंद निवासी तुर्रा उसके घर में घुस आया। सो रही बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुन बेटा जग गया तो आरोपी डिंपल तिवारी भाग गया।
इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी करार देते हुए डिंपल तिवारी उर्फ नित्यानंद को दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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